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14 दिसम्बर को होगा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण, CEO कलेक्टरों को निर्देश

14 दिसम्बर को होगा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण, CEO कलेक्टरों को निर्देश

भोपाल
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही 14 दिसम्बर को होगी। पंचायत राज संचालनालय ने इसको लेकर सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश पंचायत और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष)  निर्वाचन नियम 1995 के  अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्यवाही 14 दिसम्बर को वाल्मी में होगी। इसकी सूचना आरक्षण तिथि से सात दिन पहले संचालक पंचायत राज संचालनालय के सूचना पटल, सभी कलेक्टर कार्यालयों के सूचना पटल, सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाए। इसकी जानकारी 9 दिसम्बर तक पंचायत राज संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यह आरक्षण कार्यवाही लाटरी सिस्टम द्वारा की जाएगी।


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