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कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश


लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू  रहेगा।

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में आने वाले लोगों एवं वहां के समस्त स्टाफ के लिये भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिये है। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वें कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें।

समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की अपेक्षा की गई है। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवायें गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन और मेला आयोजक को सुनिश्चित करना होगा। समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 के दोनों डोज लें। समस्त विभाग अध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करें, जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। 

जारी आदेश अनुसार निर्देशित किया गया है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जायें। साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायें। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।


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