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400 रुपये में पंच, 2000 में सरपंच, 4000 में जनपद, 8000 रुपये में लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य चुनाव

400 रुपये में पंच, 2000 में सरपंच, 4000 में जनपद, 8000 रुपये में लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य चुनाव

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखकर चुनाव न कराए जाने का सुझाव दिया था, इसलिए पहले चुनाव नहीं हो सके। अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में 859 जिला पंचायत सदस्य, 6727 जनपद सदस्य 22581 सरपंच के चुनाव होंगे। इस दौरान पंच के 362754 पदों के लिए चुनाव होंगे। 114 पंचायतों में मार्च 2022 में कार्यकाल समाप्त होने प चुनाव होगा। सरकार ने 2014 के आरक्षण की स्थिति बहाल की है। इसलिए 2014 में जितनी भी नई ग्राम पंचायत और वार्ड बने थे, वह विलोपित (निरस्त) किए गए हैं। इसलिए तकनीकी तैयारियों में समय लगा है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और चार मतदान अधिकारी रहेंगे। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय होगा। 24 घंटों की बजाय 48 घंटे पहले प्रचार बंद होगा। जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान होगा और जिला केंद्र पर मतगणना होगी। मतदाताओं को पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। हर एक पंचायत के लिए एक ईवीएम एक्स्ट्रा रिजर्व में होगी। चुनाव में  55000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकेंगे। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ दो लोग ही जा सकेंगे। चुनाव में 6233 मतदान केंद्र अति संवेदनशील होंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000, जनपद सदस्य के लिए 4000, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2000, पंच के लिए 400 रुपये नामांकन शुल्क होगा। पहले चरण के लिए 13 दिसम्बर को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। 20 दिसंबर तक नामांकन जमा होंगे। 21 दिसम्बर को जांच और 23 दिसम्बर तक नाम वापसी होगी और फिर सेम्बल दिए जाएंगे। 6 जनवरी को पहले चरण के चुनाव होंगे।

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