अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा
SDOP रहने के दौरान की थी मारपीट, सरकार ने किया सस्पेंड
लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : राज्य शासन ने बुरहानपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान को सस्पेंड कर दिया है। दीवान को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर ने 2014 के एक मामले में दो अलग अलग धाराओं में 6-6 माह के सश्रम कारावास और ₹ 1000 के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 29 नवंबर को जारी आदेश के बाद पूरनलाल विरुद्ध अभिषेक दीवान मामले पर गृह विभाग ने तत्कालीन एसडीओपी बड़ौदा जिला श्योपुर और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर को निलंबित कर उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय किया है।
0 टिप्पणियाँ