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पंचायत चुनाव पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, विवेक तनखा बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

पंचायत चुनाव पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, विवेक तनखा बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। करीब 40 मिनट तक अदालत में बहस चली। इस मामले में अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
जबलपुर में आज पंचायत चुनाव के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई तो उसमें हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर सहित खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में लगी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई।
सभी याचिकाओं को एक साथ किया शामिल कर की जाने वाली सुनवाई में नियमों का पालन न करने का हवाला देते हुए घोषित चुनाव कार्यक्रम पर रोक की मांग की गई जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका में 2014 के आरक्षण संबंधित अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने पैरवी की।

इसके पहले 6 दिसंबर को पंचायती राज चुनाव constitutional उल्लंघन के मामले में 2 याचिका पर सुनवाई इंदौर बेंच के समक्ष हुई थी । इसमें तनखा ने कहा था कि मूल प्रश्न यह है कि क्या मप्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से भारत के सर्वोच्च विधान ( constitution ) में इंगित रोटेशन की प्रक्रिया को अनदेखा कर 2014 में अपनाई गई रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर 2022 में चुनाव का संचालन एक बार फिर से करा सकती है। महिला,  SC, ST, OBC सीट्स का रोटेशन हर पंचायत चुनाव के पूर्व 1994 से विधिवत रूप से होता था। ऐसा न होने से पंचायत के त्रिस्तरीय प्रक्रिया पर हज़ारों लोग की महत्वाकांक्षाओं पर विपरीत प्रभाव होगा।

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