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कोरोना की रोकथाम के लिए हरदा जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी

कोरोना की रोकथाम के लिए हरदा जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी

धारा 144 के तहत क्या दिये नये दिशा निर्देश, किन चीजों पर लगी पाबंदी ? किन चीजों पर रहेगी छूट : देखें पत्र

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन निर्देश जारी किये हैं। इन आदेशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने हरदा जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है। जारी आदेश अनुसार अब सक्षम अनुमति पश्चात् विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के अधिकतम 250 लोग कोरोना गाइड-लाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार, उठावना इत्यादि में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति मिलेगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील हो गये हैं।

 कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि अनुमति से होने वाले कार्यक्रमों में भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर इत्यादि के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। नवीन निर्देशानुसार सभी प्रकार के मेले, जिनमें जन-समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होने बताया कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बँधनकारी रहेगा। संक्रमण रोकने के लिये आवश्यकता अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश अनुसार मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


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