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पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित कांग्रेस के 6 नेताओं को अदालत ने सुनाई एक एक साल की सजा

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित कांग्रेस के 6 नेताओं को अदालत ने सुनाई एक एक साल की सजा 

क्या है मामला...?, सजा सुनाने पर क्या कहा नेताओं ने...? जानने के लिए पढ़े...

लोकमतचक्र.कॉम।

इंदौर : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित कांग्रेस के 6 नेताओं को अदालत ने एक एक साल की सजा सुनाई। इन सभी के खिलाफ 11 साल पहले मारपीट का एक मामला उज्जैन में दर्ज हुआ था। सभी को काले झंडे दिखाने वालों को पीटने का दोषी करार दिया गया। इन्हें एक-एक साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इनमें से एक आरोपी जयसिंह दरबार जिसे दोषी पाया गया है, वे अब भाजपा में हैं।


11 साल पहले 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। ABVP कार्यकर्ताओं को इन 6 लोगों ने पीट दिया था। दिग्विजय सिंह सहित पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, अनंत नारायण, जयसिंह दरबार, असलम लाला, दिलीप चौधरी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। इस घटना को लेकर आज इंदौर की जिला अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को धारा 325 व 109 का दोषी पाया गया है। शेष अन्य चार आरोपियों को धारा 325 में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपी थे जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है।

यह था 11 साल पुराना मामला

यह घटना 2011 की है। जिसमें काले झंडे दिखाए जाने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अमय आप्टे पर जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप था। यह घटना तब हुई थी, जब उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफिला निकल रहा था और ABVP कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए तो भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने भिड़ गए। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेसियों ने पीट दिया था। इसमें जीवाजी गंज थाने में FIR दर्ज हुई थी।


हाई कोर्ट में अपील करेंगे

दिग्विजय सिंह प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पांच-पांच हजार रु का जुर्माना भरवाकर 25-25 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम थी, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जबकि, इस मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि उक्त मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे। दूसरी और मामले के आरोपी दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन, वे सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जल्द ही अपील करेंगे। गुड्डू ने यह भी कहा कि उक्त घटना के समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी। इस सिक्योरिटी में शामिल किसी भी सुरक्षा अधिकारी का कोर्ट में बयान नहीं लिया गया।

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