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मिथ्याछाप सोयाबीन तेल का विक्रय करने, बिना लायसेंस नवीनीकरण के व्यापार करने वाले व्यापारियों पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

मिथ्याछाप सोयाबीन तेल का विक्रय करने, बिना लायसेंस नवीनीकरण के व्यापार करने वाले व्यापारियों पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अंतर्गत 4 प्रकरणो में 62 हजार का अर्थदंड किया


लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अंतर्गत विगत दिनों में 4 प्रकरणो में न्यायालय द्वारा 62 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे.पी. लववंशी ने बताया कि 27 जनवरी 2017 को अग्रवाल किराना स्टोर्स, खिरकिया का निरिक्षण किया गया था,  खाद्य कारोबारकर्ता संदीप अग्रवाल पर लायसेंस का नवीनीकरण कराये बिना किराना दुकान का संचालन करने पर सीजेएम न्यायालय द्वारा कोर्ट उठने तक की सजा और 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। एक अन्य प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा मिथ्याछाप सोयाबीन तेल का विक्रय करने पर आशीष हरदा, पंकज तेजवानी हरदा, मुकेश अग्रवाल परासिया और राजीव रंजन बिहार पर कुल 20 हजार रूपये का अर्थ दंड किया गया। इसके अलावा न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा मिथ्याछाप रसगुल्ला का विक्रय करने पर अमेदाराम हरदा, गोमती देवी विश्नोई और मांगीलाल विश्नोई  बीकानेर पर कुल 18 हजार रूपये का अर्थदंड पारित किया गया। 

एक अन्य प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी हरदा द्वारा शाहिद खान हरदा पर बिना खाद्य पंजीयन लिए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर विक्रय करने पर 4 हजार रूपये का अर्थदंड पारित किया गया।विभाग द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओ को निर्देशित किया गया हेै कि वे खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन लेकर ही खाद्य कारोबार शुरू करें, यदि नवीनीकरण नहीं कराया है तो समय पर उसका नवीनीकरण करा लेवें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लववंशी ने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता को 12 लाख तक वार्षिक टर्नओवर होने पर खाद्य पंजीयन लेना होता है, जिसका शुल्क 100 रूपये प्रति वर्ष और 12 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर होने पर लायसेंस लेना होता है, जिसका शुल्क 2000 रूपये प्रति वर्ष है, आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन होता है, लायसेंस  एवं पंजीयन की कॉपी आवेदक के मेल पर सात दिवस के अंदर आ जाती है, आवेदक को ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं होती है।

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