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फसल बीमा दावे की राशि में से कोई चालू ऋण की कटौत्री न किया जाए : सहकारिता आयुक्त संजय गुप्ता

फसल बीमा दावे की राशि में से कोई चालू ऋण की कटौत्री न किया जाए : सहकारिता आयुक्त संजय गुप्ता 

सहकारी बैंकों के प्रबन्धकों को दिये निर्देश


लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल : आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश संजय गुप्ता ने फसल बीमा दावों की प्राप्ति राशि के संबंध में सभी जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि किसान के खातों में प्राप्त होने वाली फसल बीमा दावे की राशि में से केवल तत्संबंधी फसल के कालातीत ऋण या शेष मध्यावधि परिवर्तन ऋण का कटौत्रा होगा। इसके अलावा किसान के खाते में अन्य कालातीत ऋण का भी कटौत्रा किया जा सकेगा। 

उन्होने निर्देशित किया है कि कोई भी चालू ़ऋण का कटौत्रा बीमा दावे की राशि में से नहीं किया जाए और किसान के खाते में जमा राशि पर कोई होल्ड भी बिना पर्याप्त कारण के नहीं लगाया जाए। यदि कृषक अपनी सहमति से चालू ऋण या अन्य कोई कटौत्रा कराना चाहते है तो बैंक कृषक की सहमति अनुसार कटौत्रा कर सकेगी। आयुक्त सहकारिता श्री गुप्ता ने निर्देशित किया है कि यदि बैंक ने कृषक के बीमा दावे की राशि में से इसके अतिरिक्त कोई कटौत्रा कर लिया है तो वह कृषक के खाते में वापस कर दिया जाये तथा यदि कृषक के खाते में आहरण पर कोई होल्ड लगाया हो तो वह तत्काल समाप्त किया जाए।

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