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कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख प्रतिलिपि के लिये निर्धारित शुल्क कितना है...?

कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख प्रतिलिपि के लिये निर्धारित शुल्क कितना है...? 

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लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों को प्राप्त करने के लिये शुल्क निर्धारित किये गये है। खसरा एक साला, खसरा पाँच साला, खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख व खेवट की प्रतिलिपि के लिये प्रथम पृष्ठ हेतु 30 रूपये व प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिये 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार वाजिब उल अर्ज, निस्तार पत्रक, ए-4 आकार में नक्शे की प्रति, नामांकन पंजी की प्रति, किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति, राजस्व प्रकरण की पंजी की प्रति, हस्तलिखित खसरा पंचसाला, हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी व भू-अधिकार पुस्तिका के लिये भी प्रथम पृष्ठ के लिये 30 रूपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिये 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सीएम जनसेवा 181 के माध्यम से लोक सेवा गारंटी अंतर्गत राजस्व विभाग की कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि फीस 10 प्रति पृष्ठ निर्धारित की गई है। 


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