मध्यप्रदेश शासन ने किया पटवारियों की हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत, प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र बाघेल ने किया धन्यवाद ज्ञापित
मध्यप्रदेश शासन ने किया पटवारियों की हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत, प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र बाघेल ने किया धन्यवाद ज्ञापित
लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : मध्यप्रदेश शासन ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के पटवारियों द्वारा की गई वर्ष 2021 में 18 दिनों की हड़ताल को अवकाश अवधी मानते हुए 18 दिनों का वेतन दिए जाने के आदेश जारी किए। इस संबंध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल ने बताया कि पटवारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर वर्ष 2021 में सामूहिक अवकाश एवं आंदोलन स्वरूप हड़ताल की गई थी, जिस का वेतन कुछ जिलों में पटवारियों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था इसे लेकर राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, आयुक्त भू अभिलेख सहित माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पटवारियों को आंदोलन अवधि का वेतन दिए जाने का निवेदन किया गया था जिस पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर पटवारियों को वर्ष 2021 के आंदोलन स्वरूप किए गए सामूहिक अवकाश और हड़ताल को 18 दिवस का अर्जित अवकाश अन्य अवकाश स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि माधवी नागेन्द्र, उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी निर्देश कमांक 3170/3440/2006/01/03/2006 की कंडिका 2.3 को विशेष प्रकरण के रूप में शिथिल करते हुए एतद् द्वारा मध्य प्रदेश के पटवारी संघ के आव्हान पर प्रदेश के समस्त पटवारियों द्वारा की गई हड़ताल अवधि दिनांक 02 अगस्त 2021 से 04 अगस्त 2021 तक (03 दिवस) सामूहिक अवकाश एवं दिनांक 10 अगस्त, 2021 से 27 अगस्त 2021 तक (18 दिवस का अर्जित अवकाश / अन्य देय अवकाश स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान करता है। इसे किसी भी प्रकार से पूर्व उदाहरण नहीं माना जाएगा।
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