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पंचायत उप निर्वाचन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

पंचायत उप निर्वाचन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 


हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग ने त्रि स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के दौरान जिले के संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षे अथवा वार्ड के क्षेत्र की सीमा में लोक शांति बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि आग्नेय घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। 


कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिये किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर, वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसीलदार की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार स्वीकृति दे सकेंगे।

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