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नहीं लगानी होगी दफ्तरों की दौड़ सरकार ने खत्म की नजूल से एनओसी लेने की बाध्यता

नहीं लगानी होगी दफ्तरों की दौड़, सरकार ने खत्म की नजूल से एनओसी लेने की बाध्यता

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। सरकार ने आम जनता और 'कॉलोनाइजरों को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब कॉलोनी काटने, आवास, कॉम्प्लेक्स और आफिस बनाने के लिए जिला प्रशासन से नजूल की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। सरकार ने इसकी बाध्यता खत्म कर दी है। प्रयोग के तौर पर इंदौर से इसकी शुरुआत हुई। है। भोपाल में अगले माह से इस व्यवस्था लागू होगी। अब तक नजूल अनापत्तियों को लेकर लोगों को कलेक्ट्रेट, टीएनसीपी, नगर निगम के महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे।


कलेक्टरों को राजस्व जमीन की जानकारी और राजस्व का रिकार्ड नगर निगम और टीएमसीपी को देना होगा। उन्हें हर रिकॉर्ड हर 5 से 6 माह में अपग्रेड करना होगा। आवास बनाने के आवेदन देने पर निकाय इसकी पड़ताल करेगा कि उक्त आवासी, व्यावसायिक या अन्य योजना शासकीय जमीनों पर तो लांच नहीं की जा रही है।

कॉलोनाइजरों ने सरकार के सामने रखी थी समस्याएं

कॉलोनाइजरों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में आ रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की थी। कॉलोनाइजरों का कहना था कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में तहसीलों के बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे।


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