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कलेक्टर के नाम फोन कर अधिकारियों से मांगे रूपये, पहले भी एक महिला तहसीलदार हो चुकी ठगी का शिकार

कलेक्टर के नाम फोन कर अधिकारियों से मांगे रूपये, पहले भी एक महिला तहसीलदार हो चुकी ठगी का शिकार 

कलेक्टर के नाम से मेसेज या कॉल कर कोई रूपये मांगे तो उसकी शिकायत करें, संयुक्त कलेक्टर ने एसपी को पत्र लिखकर कार्यवाही का कहा 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। आनलाईन ठगी करने वाले जालसाज अब कलेक्टर के नाम से फोन, मैसेज करके अधिकारियों को ठग रहे है।  ऐसे ही एक जालसाज ने हरदा जिले के कलेक्टर ऋषि गर्ग के नाम से अधिकारियों को फोन कर रूपये की मांग की। जालसाज ने कलेक्टर श्री गर्ग के जानने वालों के पास फोन कर अर्जेंट बता कर पैसे मांग रहा है। कलेक्टर को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने फोन/ मैसेज कर लोगों को जालसाज के झांसे में फंसने को लेकर आगाह किया। दो वर्ष पूर्व में भी हंडिया में पदस्थ  तहसीलदार अर्चना शर्मा बीस हजार रुपए की ठगी का शिकार हो चुकी है ।


पिछले दिनों विधानसभा निर्वाचन के लिये नियुक्त सेक्टर अधिकारियों में से एक गिरीश बिल्लोरे रेंज ऑफिसर के पास मोबाइल नम्बर 9903714818 से फोन आया और अपने आप को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बताते हुए रूपयों की मांग की गई। इसके अलावा सेक्टर अधिकारी राधारमण जमरा सहायक प्रबन्धक उद्योग विभाग द्वारा इसी तरह की शिकायत की गई है। 

संयुक्त कलेक्टर के.सी. परते ने पुलिस अधीक्षक जिला हरदा को पत्र लिखकर ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। संयुक्त कलेक्टर श्री परते ने बताया कि इस तरह के रूपये मांगने वाले कॉल या मेसेज जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा कभी नहीं किये जाते। उन्होने सभी से अपील की है कियदि इस तरह के कॉल करे तो उसकी शिकायत निकटतम पुलिस थाने या जिला निर्वाचन कार्यालय में अवश्य करें। 


तहसीलदार की मेल आईडी पर डीएम के नाम से किया था मैसेज

उल्लेखनीय है कि पूर्व में हंडिया तहसीलदार श्रीमती अर्चना शर्मा से ₹20000 की ऑनलाइन शॉपिंग कर ठगी करने वाले आरोपी ने हंडिया तहसीलदार श्रीमती शर्मा की मेल आईडी पर डीएम अनुराग वर्मा के नाम से मैसेज कर राशि की मांग की थी, जिस पर तहसीलदार ने कलेक्टर का मैसेज देखकर बीस हजार रूपये का वाऊचर  भेज दिया। परन्तु कुछ देर बाद जब तहसीलदार श्रीमती शर्मा को शंका हुई थी उन्होंने कलेक्टर श्री वर्मा से चर्चा की। जिसमें उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई मैसेज किए जाने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद तहसीलदार द्वारा इंडिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। श्रीमती शर्मा की शिकायत पर हंडिया पुलिस ने धारा 419, 420, 465 IPC एवं 66 सी, 66 डी IT एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया था। हालांकि उक्त मामले का आरोपी बाबूलाल पिता मुंशी केवट 51 वर्ष निवासी ग्राम सिकरौर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया जा चुका है। 


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