अब आवासीय प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जमीन का अनुबंध करने पर रेरा में पंजीयन जरूरी नहीं
अब आवासीय प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जमीन का अनुबंध करने पर रेरा में पंजीयन जरूरी नहीं
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। राज्य सरकार ने बिल्डरों के पक्ष में स्टाम्प एक्ट के तहत एक नया बदलाव कर दिया है। अब कालोनी या मल्टी बनाने के लिये किसानों से भूमि लेने का अनुबंध करने पर यह शर्त नहीं रहेगी कि रेरा में बिल्डर का पंजीयन हो । दरअसल राज्य सरकार ने गत 29 मार्च 2023 को प्रावधान जारी किया था कि रेरा में पंजीकृत विकासकर्त्ता ही किसान से उसकी भूमि लेने का अनुबंध कर सकता है तथा इस अनुबंध पर उसे डेढ़ प्रतिशत या विकासकर्त्ता के भाग के अनुपात के बाजार मूल्य के बराबर जो भी अधिक हो, शुल्क देना होगा। इस प्रावधान पर बिल्डरों ने आपत्ति उठाई थी कि वे पहले अनुबंध करते हैं तथा उसके बाद प्रोजेक्ट सहित उसका पंजीयन कराने रेरा में जाते हैं। इस पर अब राज्य सरकार ने रेरा में पंजीयन की शर्त हटा ली है। इस प्रावधान को भी गत 1 अप्रैल 2012 से ही प्रवृत्त माना गया है।
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