Breaking News

कोर्ट का फैसला : डिप्टी कलेक्टर की 1.28 करोड़ की संपत्ति राजसात, कोर्ट ने कहा- भ्रष्टाचार खतरनाक

कोर्ट का फैसला : डिप्टी कलेक्टर की 1.28 करोड़ की संपत्ति राजसात, कोर्ट ने कहा- भ्रष्टाचार खतरनाक


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

इंदौर। लोकायुक्त प्रकरण के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर और उनके परिजन की 1.28 करोड़ की चल-अचल संपत्ति राजसात करने का आदेश दिया। कोर्ट ने फैसले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार समाज व परिवार के लिए खतरनाक है। भ्रष्ट आचरण प्रभावित व्यक्ति के जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद भी उसके कार्यों से दिखाई देता है। ऐसा कृत्य उदारता के योग्य नहीं होता है। जांच में खुलासा हुआ था कि उनसे आय से 356.96 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई।

न्यायधीश गंगाचरण दुबे की विशेष न्यायालय ने शनिवार को लोकायुक्त के एक मामले में आदेश जारी किया। डिप्टी कलेक्टर हुकुमचंद सोनी के यहां 27 जून 2011 1 को लोकायुक्त ने छापा मारा। सोनी का निधन हो चुका है। यहां से 1.78 करोड़ दबंग की चल-अचल संपत्ति व बीमा पॉलिसी मिली, जो पत्नी और पांच बेटी, दामाद व समधन के नाम पर भी थी। लोकायुक्त पुलिस ने संपत्ति को राजसात करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा। न्यायाधीश दुबे ने सोनी की पत्नी और बेटियों की दलील खारिज कर दी। स्त्री धन को छोड़कर 1.28 करोड़ की संपत्ति राजसात करने का आदेश किया। भ्रष्टाचार को लेकर तल्ख टिप्पणी करते रात हुए कहा कि जैसे मछली पानी में रहते हुए कब पानी पीती है या नहीं पीती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार सरकारी सेवक सेवा के दौरान कब अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है या नहीं, इसका अनुमान लगाना ग्राम कठिन होता है।

कोई टिप्पणी नहीं