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याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद आया आदेश : पटवारी का बर्खास्तगी आदेश हाई कोर्ट ने किया निरस्त

याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद आया आदेश : पटवारी का बर्खास्तगी आदेश हाई कोर्ट ने किया निरस्त


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

जबलपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कटनी में पदस्थ पटवारी स्व. भगवत प्रसाद परोहा के बर्खास्तगी आदेश को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। याचिका लंबित रहने के दौरान याचिकाकतौ की मृत्यु हो गई थी। लिहाजा, पत्नी सुशीला परोहा ने इंसाफ की लड़ाई जारी रखी। उनकी ओर से अधिवक्ता केके पांडे, कौशलेश पांडे व सिद्धार्थ पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सर्विस रिकार्ड से साफ है कि याचिकाकर्ता के पति की छवि ईमानदार थी। साजिश के तहत फंसाया गया था। इस मामले में दुर्भावना को दरकिनार कर बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया। इसीलिए न्याय अपेक्षित है। हाई कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद याचिकाकर्ता के हक में राहतकारी आदेश पारित कर दिया। इसके तहत 24 जनवरी, 1992 के बर्खास्ती आदेश को अनुचित पाकर निरस्त कर दिया गया।


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