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अब उपकर निर्धारण में निर्माण लागत में तीन प्रतिशत से अधिक छूट नहीं मिलेगी

अब उपकर निर्धारण में निर्माण लागत में तीन प्रतिशत से अधिक छूट नहीं मिलेगी


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। राज्य सरकार ने श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मप्र भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के लिये जरुरी किया हुआ है कि सभी भवन एवं अन्य संनिर्माण की लागत का एक प्रतिशत मंडल को उपकर हेतु देय होगा। नौ साल पहले 16 जून 2016 को राज्य सरकार ने निर्माण की लागत में बारह प्रकार के व्ययों को शामिल नहीं करने का प्रावधान किया था जिसमें शामिल था : लाभ, आयकर देयता, वित्तीय लागत, कर्मचारी कल्याण पर व्यय, आयकर एक्ट के तहत छूट प्राप्त दान, विज्ञापन एवं व्यापार वृध्दि में किया गया व्यय, लेखापरीक्षा शुल्क, निविदा खर्च, पूजा खर्च, कानूनी प्रभार एवं शुल्क, आस्तियों की बिक्री पर घाटा तथा अपलिखित डूबत ऋण तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण। लेकिन अब नया प्रावधान कर दिया गया है कि उक्त बारह प्रकार की छूट निर्माण लागत के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

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