पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद के विशेष संपर्क प्रमुख भूरेलाल विश्वकर्मा (44) निवासी कड़ोला उबारी की शिकायत पर की गई। पुलिस ने कुलहरदा मोहल्ला निवासी सेहराज पिता अब्दुल सत्तार के खिलाफ मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
खंडवा और बुरहानपुर से मांस लाकर बेचने का आरोप
बजरंग दल के जिला संयोजक मयूर मराठा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुलहरदा मोहल्ले में आबकारी कार्यालय के पास रहने वाला सेहराज अवैध रूप से खंडवा और बुरहानपुर से कथित गोमांस लाकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी के पास एक थैले में मांस मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
मयूर मराठा ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके चार अन्य साथी लंबे समय से अवैध रूप से गोमांस बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में मानपुरा क्षेत्र में एक महिला के ट्रेन से उतरकर स्कूटी के जरिए मांस ले जाते हुए पकड़े जाने की घटना का भी उल्लेख किया।
रिपोर्ट आने के बाद होगी पुष्टि
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी टीआई रोशनलाल भारती ने बताया कि बजरंग दल की शिकायत पर आरोपी को लगभग 40 किलो मांस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त मांस का वजन कराने के बाद पशु चिकित्सक को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। मांस के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जब्त किया गया मांस किस पशु का है।
पशु चिकित्सक ने भी बताया कि जब्त मांस के सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि मांस किस पशु का है।
पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।