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घर में घुसकर में चोरी करने वाले को न्‍यायालय ने सुनाई सजा 25 हजार रुपये नगद, एटीएम, मोबाइल, जरूरी कागजात पर किया था हाथ साफ

घर में घुसकर में चोरी करने वाले को न्‍यायालय ने सुनाई सजा 

25 हजार रुपये नगद, एटीएम, मोबाइल, जरूरी कागजात पर किया था हाथ साफ

हरदा। न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी न्‍यायालय टिमरनी, जिला हरदा ने घर में घुस कर चोरी करने वाले आरोपियों को दो दो वर्ष कारावास ओर अर्थ दंड से दंडित किया। आरोपी मनीष पिता देवीप्रसाद तिवारी, उम्र 45 वर्ष निवासी पाठक कॉलोनी हरदा,  मुकेश उर्फ मोनू पिता मदनलाल राठौर, उम्र 35 वष निवासी सनराईज स्‍कूल के  

 सामने हरदा ने वारदात को अंजाम दिया था। मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार दने बताया कि 24 दिसम्बर 2014 को समय रात्रि 02:00 से सुबह 07:00 के मध्‍य आरोपी मुकेश उर्फ मोनू ने फरियादी सुरेश चंद्र मांदलिया  के घर से एक खाकी बैग जिसमें सिंचाई विभाग की रसीद पुस्तिका, धारा 94 के नोटिस पुस्तिका, नहरों की जानकारी से संबंधित दस्‍तावेज, आफिस की दो चाबी तथा 18000 रूपय नगद, उसी पेंट में रखे पर्श, स्‍टेट बैक का एटीएम कार्ड, फोटो व 7000 रूपय नगद, सैमसंग कंपनी का मोबाईल फोन चोरी किया था। 

आरोपी मनीष ने फरियादी सुरेशचंद्र मांदलिया  के आवासीय मकान से चुराया गया सैमसंग का मोबाईल फोन, आरोपी मुकेश उर्फ सोनू से यह जानते हुए क्रय किया कि उक्‍त मोबाईल फोन चोरी का हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस  थाना टिमरनी मे अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया। आज न्‍यायालय द्वारा आरोपी मुकेश उर्फ मोनू को दोषी पाते हुए धारा 457 व 380 भादवि के अंतर्गत 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास  व 500-500 रू. के अर्थदण्‍ड से एवं आरोपी मनीष तिवारी को दोषी पाते हुए धारा 411 भादवि के अंतर्गत अपराध के आरोप में 1वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपय  के अर्थदण्‍ड से दंडित किया। शासन की ओर से पक्ष समर्थन किशनलाल प्रजापति एडीपीओ द्वारा किया गया।

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