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शासन ने बड़ाई लोक सेवा गारंटी अंतर्गत भूमि के सीमांकन की समय सीमा

शासन ने बड़ाई  लोक सेवा गारंटी अंतर्गत भूमि के सीमांकन की समय सीमा


भोपाल
 -  मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि भूमि के सीमांकन के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत पूर्व से निर्धारित समय सीमा 30 कार्य दिवस को बढ़ाकर 45 कार्य दिवस कर दिया है।

मध्यप्रदेश राजपत्र में 10 मार्च 2021 को क्रमांक 141 की कंडिका दो में राज्य शासन द्वारा कहा गया कि राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.13 भूमि का सीमांकन करना कि पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2-13-2012-61 लोक सेवा प्रदान पी.एस.जी 04 दिनांक 10 अप्रैल 2013 के कॉलम 4 सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा में दर्ज 30 कार्य दिवस को संशोधित करते हुए 45 कार्य दिवस किया जाता है। 

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के पद पर काफी समय से पदोन्नति नहीं हुई है और राजस्व विभाग का यह महत्वपूर्ण पद डेड केडर की श्रेणी में रखा गया है, जिसके चलते प्रदेश में सीमांकन कार्य लंबित होते हैं और शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाते हैं। इसे देखते हुए शासन द्वारा भूमि के सीमांकन की निश्चित समय अवधि को 15 दिन बढ़ा दिया गया है।

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