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रेमडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपीयों की जमानत खारिज

रेमडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपीयों की जमानत खारिज

यह मानवता के खिलाफ किया गया अपराध है - न्यायालय 

(लोकमत चक्र डॉट कॉम)

हरदा। रेमडिसिवर इंजेक्शन की काला बाजारी करने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका विशेष न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि पुलिस थाना सिविल लाइन हरदा के अपराध क्रमांक 181/21 अंतर्गत धारा 188 आईपीसी,आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 53,57,महामारी अधिनियम 1857 की धारा 3, के तहत मामले में आरोपी अनुराग चंदेल पिता महेश कुमार ,निवासी वार्ड क्रमांक 32 हरदा ओर सह आरोपी तरुण सेन पिता संतोष सेन निवासी छनेरा की जमानत याचिका पर आज विशेष न्यायलय हरदा में सुनवाई हुई । 

इस मामले में आरोपी अनुराग चंदेल ने रिमडिसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी कर ब्लेक में बेचते हुए मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया ओर पूछताछ में आरोपी ने उक्त इंजेक्शन अपने रिश्तेदार तरुण सेन से लेना बताया, इस आधार पर उसे भी आरोपी बनाया गया था। आरोपी ने अपने खाते में फोन पे के माध्यम से पैसे लिए जो की प्रथम दृष्टया ऑन रिकार्ड मामला मामला दिखता है। आरोपियों को 14 मई को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। 

विशेष न्यायलय की न्यायधीश सुश्री भावना साधौ ने जमानत निरस्त करते हुए टिप्पणी की हे  की "जब देश में इस इंजेक्शन के लिए त्राहि त्राहि मची हुई थी तब आरोपियों ने यह  ब्लेक  में बेचने का अपराध किया जो की सामाजिक अपराध नहीं है यह मानवता के विरूद्ध किया गया अपराध हे। इसी अवस्था में इन आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया तो समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने की।

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