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अजब गजब MP : ACS हेल्थ का आदेश, सेक्स वर्कर को पहले लगे टीका, MP में सेक्स वर्कर को लाइसेंस नहीं, इन्हें भी प्रायरिटी...?

अजब गजब MP :

ACS हेल्थ का आदेश, सेक्स वर्कर को पहले लगे टीका, MP में सेक्स वर्कर को लाइसेंस नहीं, इन्हें भी प्रायरिटी...?


लोकमतचक्र. कॉम।


भोपाल : अजब गजब मध्यप्रदेश में कभी कभी अधिकारियों के आदेश हास्य परिहास का विषय बन जाते है। ताजा मामले में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान का आज जारी आदेश है जो कि सभी कलेक्टरों को जारी किया गया है। आज जारी निर्देश में ACS हेल्थ ने सेक्स वर्कर को पहले लगे टीका लिखा है, जबकि MP में सेक्स वर्कर को लाइसेंस नहीं, इन्हें भी प्रायरिटी देने का निर्देश समझ से परे है...?

आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सेल्समैन, सिलेंडर सप्लाई करने वाले कर्मचारी, पेट्रोल पंप के स्टाफ, घरों में काम करने वाली महिलाएं, किराना दुकान कर्मचारी व्यापारी, सब्जी गल्ला मंडी के विक्रेता, हाथ ठेला वाले, दूध वाले, वाहन चालक, साइट मजदूर, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ, शिक्षक, केमिस्ट, बैंकर, सुरक्षा गार्ड, सेक्स वर्कर को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे। 


अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने सभी कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी किए हैं यह निर्देश मंत्री समूह की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर लिया गया है खास बात यह है कि सेक्स वर्कर्स को मध्यप्रदेश में किसी तरह का लाइसेंस नहीं है लेकिन इस द्वारा जारी आदेश में सेक्स वर्कर के लिए प्राथमिकता तय की गई है। इन्हें उच्च जोखिम समूह माना गया है।

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