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कोरोना काल में प्रतिबंध के बावजूद धार्मिक कलश यात्रा का आयोजन

कोरोना काल में प्रतिबंध के बावजूद धार्मिक कलश यात्रा का आयोजन

आयोजक, टेंट व डीजे वाले समेत 18  लोगों पर कार्रवाई



लोकमतचक्र.कॉम।

रतलामकोरोना के इस भारी संक्रमण काल जिसमें नित नए नए वायरस जनित रोगों सामने आ रहे है ऐसे में भी लोगों द्वारा मूर्खतापूर्ण हरकतें की जा रही है। शासन के प्रतिबंध के बावजूद धर्मांध लोगों द्वारा जनसमूह की उपस्थिति में धार्मिक आयोजन किये जा रहे है जो कि जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे ही एक धार्मिक कलश स्थापना के आयोजन के खिलाफ प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की गई ओर गंभीर धाराओं में आयोजकों सहित टेंट, डीजे वाले अन्य 18 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है।

रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम बरबोदना में धारा 144 के उल्लंघन के तहत कलश यात्रा एवं अन्य आयोजन पर 18 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। इनमे समिति के 14 सदस्य, 2 पंडित, 1 डीजे ड्राईवर तथा 1 टेंट मालिक सम्मिलित है। इनके विरुद्ध पुलिस थाना नामली में एफआईआर कराई गई है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव तथा पटवारी को निलंबित कर दिया गया है।

जिले के नामली के ग्राम बरबोदना में स्थित श्री हनुमान मंदिर की मूर्ति स्थापना हेतु हनुमान मंदिर समिति के द्धारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया।उक्त कलश यात्रा मे लगभग 250 से 275 व्यक्ति सम्मिलित हुए।कलश यात्रा मे डीजे साउण्ड का भी उपयोग किया गया।साथ ही मंदिर पर टेन्ट लगा कर अन्य सजावट कर कार्यक्रम का आय़ोजन किया गया। राज्य शासन द्वारा कोविड -19 महामारी, कोरोना घोषित कि गई है।कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम द्वारा समस्त आयोजन पर धारा 144 के तहत रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद समिति  द्वारा उक्त आयोजन किया गया।
जिसमें टेन्ट व डी.जे. वाले धार्मिक आय़ोजन में आंमत्रित पुजारी आदि के द्वारा भी सहयोग किया गया।
 

नामली के थाना प्रभारी ओपी सिंह के अनुसार आयोजन से धारा 144 का उल्लंघन करने पर आरोपी मुन्नालाल पिता बालाराम पाटीदार निवासी बरबोदना, ईश्वरलाल पिता चम्पालाल जाति पाटीदार निवासी बरबोदना,रामसिंह पिता धुलेसिंह राजपुत निवासी बरबोदना,गोकुल सिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी बरबोदना,कृष्ण कुमार पिता नानालाल पाटीदार निवासी बरबोदना,खुमान सिंह राजपुत निवासी बरबोदना,धर्मराज पिता राजाराम पाटीदार निवासी बरबोदना,छोगालाल पिता तेजराम जाति जाट निवासी बरबोदना,भरत पिता अम्बाराम जाट निवासी बरबोदना, लक्ष्मीनारायण पिता गुलाबचन्द पाटीदार निवासी बरबोदना, नारायण पिता भरतलाल पाटीदार निवासी बरबोदना,जुझारसिंह पिता शंकर लाल राजपुत निवासी बरबोदना (डी जे संचालक), गोपाल पिता हीरालाल पाटीदार निवासी बरबोदना,पुनचंद पिता भुवान जी जाति गायरी निवासी बरबोदना,संदीप पिता नागेश्वर त्रिवेदी निवासी बरबोदना, मनीष पिता ईश्वरलाल व्यास निवासी बरबोदना, सत्यनारायण पिता भैरुलाल पाटीदार निवासी बरबोदना के विरुद्ध अपराध धारा 188, 269, 270 भा.द.वि आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा 51 बी, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3/4 पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

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