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नाबालिग बालिका का बाल विवाह रूकवाया बाल संरक्षण दल ने

नाबालिग बालिका का बाल विवाह रूकवाया बाल संरक्षण दल ने


हरदा : अज्ञात बाल विवाह की सूचना मिलने पर 3 जून गुरूवार को वार्ड क्रमांक-21 संजय वार्ड में बाल संरक्षण दल पहुँचा। दल द्वारा स्कूल रिकार्ड के अनुसार पाया गया कि बालिका की जन्म दिनांक 14-दिसम्‍बर 2003 होकर बालिका 18 वर्ष की पूर्ण नही थी।

बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल संरक्षण दल में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री प्रीति साहू, पर्यवेक्षक श्रीमति रेखा गौर, पुलिस विभाग के अधिकारी /कर्मचारी एवं चाइल्ड लाइन 1098 के सदस्य उपस्थित थे।

बाल संरक्षण दल द्वारा उपस्थित परिजनों को बाल विवाह के नुकसान समझाये व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत नियम का पालन नही करने पर मिलने वाली सजा व अर्थदण्ड से अवगत कराया गया। समझाईश के बाद बालिका के परिजन बाल विवाह नही करने को तैयार हुये परिजनो ने बताया कि हम तो अभी सगाई कर रहे है, उन्हें बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही सगाई करने की समझाईश दी गई। उपस्थित परिजनो को बताया गया की कही बाल विवाह होता पाया जाता है तो चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर भी आप कॉल कर सकते है व शहरी क्षेत्र हेतु समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत गठित वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को भी अवगत करा सकते है इसी प्रकार ग्राम स्तर पर शिकायत हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अवगत कराया जा सकता है।

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