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पंचायत चुनाव होंगे या नहीं...?

पंचायत चुनाव होंगे या नहीं...?

अध्यादेश वापसी के 24 घण्टे बाद भी निर्णय नहीं, आयोग वेट & वॉच भूमिका में

लोकमतचक्र.कॉम। भोपाल : राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने को लेकर जारी अध्यादेश वापस लेने के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग  24 घंटे के बाद तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इस बीच आज दिन भर राज निर्वाचन आयोग के फैसले का इंतजार पंचायत चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी करते रहे। माना जा रहा है कि 3 जनवरी को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में जल्दबाजी करने से बच रहा है और संभव है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपना अंतिम फैसला सुनाए।


राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 (क्रमांक-14 सन 2021) वापस लेने संबंधी जानकारी आयोग को प्राप्त हो गई है। इस विषय पर विचार के लिये आयोग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस विषय पर लीगल ओपीनियन ले रहा है। लीगल ओपीनियन के आधार पर ही आयोग पंचायत निर्वाचन के संबंध में जारी प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेगा।
इसके पहले सीएम शिवराज आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और ओबीसी आरक्षण तथा अध्यादेश वापस लेने से संबंधित मसले पर चर्चा की। दूसरी और यह भी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में कराए जाने वाले पंचायत चुनावों को लेकर याचिका दायर की गई है। प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दोपहर में मीडिया से चर्चा में कहा था कि शाम तक निर्वाचन आयोग चुनाव स्थगित करने का निर्णय सुना सकता है। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि आयोग शाम तक चुनाव स्थगित या रद्द करने की घोषणा कर सकता है पर आयोग अभी वेट एंड वाच की स्थिति में है।

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