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पंचायत चुनाव निरस्त करने कैबिनेट ने लगाई मुहर, राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव

पंचायत चुनाव निरस्त करने कैबिनेट ने लगाई मुहर, राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव


लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो अध्यादेश ले कर आई थी वो अध्यादेश वापस लिया। निरस्त हो सकते हैं पंचायत चुनाव। इस संबंध में डॉं. नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री मप्र शासन ने मिडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर  कैबिनेट ने लगाई मुहर। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए दे सकते हैं निर्देश।


रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा और पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार सदैव से ही सभी वर्गों को साथ लेकर काम करती रही है। पंचायत चुनाव को लेकर लाए गए अध्यादेश के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर क इसे रोकने की कोशिश की। साथ ही षड़यंत्र कर महाराष्ट्र के गवली केस से लिंक करा दिया जिसके कारण ओबीसी को दिए जा रहे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इससे विषम परिस्थिति बन गई। प्रदेश की करोड़ों की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है और विधानसभा में ओबीसी वर्ग के आरक्षण बगैर पंचायत चुनाव न हो, इसका अशासकीय संकल्प भी पारित किया गया है। 

मंत्री मिश्रा और सिसोदिया ने बताया कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 9 क के अंतर्गत लाए गए अध्यादेश को आज हुई कैबिनेट बैठक में वापस लेने का फैसला लिया गया है। इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में विधानसभा की कार्यसूची में शामिल किया गया था पर अपरिहार्य कारणों से यह विधेयक नहीं ला सके थे। अब अध्यादेश निरस्त करने का फैसला करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगा।



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