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पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन का कार्यक्रम जारी, जानिए कब होगा जिला, जनपद, ग्राम पंचायत परिसीमन

पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन का कार्यक्रम जारी, जानिए कब होगा जिला, जनपद, ग्राम पंचायत परिसीमन

भोपाल : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रुके पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अब नये सिरे से पंचायतों के परिसीमन की कार्यवाही शुरू की जा रही है। परिसीमन की कार्यवाही 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने परिसीमन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह कार्यवाही 17 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खत्म करने के बाद राज्य सरकार ने 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने के लिए जारी अध्यादेश वापस ले लिया था। वहीं विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनो यह संकल्प पारित कर चुके है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। इसके लिए प्रदेशभर की पंचायतों का नये सिरे से परिसीमन कराना जरूरी है।इसी के आधार पर आरक्षण और आगे चुनाव की व्यवस्था की जा सकेगी। चूंकि 2021 की जनगणना अभी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन की कार्यवाही की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने परिसीमन के लिए पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।

ऐसे चलेगा कार्यक्रम

 17 जनवरी को नगरीय निकाय में सम्मिलित या पृथक ग्राम या ग्राम पंचायत, किसी सिचाई परियोजना से डूब में आ गए गांव या ग्राम पंचायत, पिछले परिसीमन में छूट गए गांव जो वर्तमान में नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है। ऐसी ग्राम पंचायत का विस्थापन, पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 25 जनवरी तक इस प्रारंभिक सूचना को लेकर किसी प्रकार के दावे, आपत्तियां और सुझाव स्वीकार किए जा सकेंगे। 29 जनवरी को इन दावे, आपत्तियों और सुझावों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 3 फरवरी को इन ग्राम पंचायतों के गठन का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 


 11 फरवरी को ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण करते हुए उसका प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 18 फरवरी तक इस पर भी दावे, आपत्तियां और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। 21 फरवरी को प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति या सुझावों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 23 फरवरी को दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।


 जनपद पंचायत और जिला पंचायत का कार्यक्रम

  इसके बाद प्रदेश की जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और उनके क्षेत्र का प्रारंभिक प्रकाशन 4 फरवरी को किया जाएगा। 11 फरवरी तक इस प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। 15 फरवरी को इन दावे, आपत्तियों और सुझावों पर का निराकरण किया जाएगा। 18 फरवरी को अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 24 फरवरी को यह सारी कार्यवाही पूरी कर आयुक्त पंचायत राज संचालनालय को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। इसके बाद 28 फरवरी को आयुक्त पंचायत राज संपूर्ण राज्य की संकलित जानकारी एवं प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजेंगे।


सभी ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रारंभिक सूचना और अंतिम अधिसूचना जारी करने के अधिकार जिला कलेक्टर को, जनपद पंचायतों के लिए जिला कलेक्टर को तथा जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संभागायुक्तों को है। ऐसी सूचना और अधिसूचना कलेक्टर स्वयं जारी करेंगे और अधिसूचना को प्रकाशन के लिए गवर्नमेंट प्रेस को भेजेंगे।

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