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शासकीय भूमि को बगैर आबादी भूमि घोषित किये हेराफेरी कर पट्टे बनाकर लाभ लेने वाले तीन आरोपियों पर FIR

शासकीय भूमि को बगैर आबादी भूमि घोषित किये हेराफेरी कर पट्टे बनाकर लाभ लेने वाले तीन आरोपियों पर FIR

कलेक्टर के आदेश पर नायब तहसीलदार ने दर्ज करवाई FIR

लोकमतचक्र.कॉम।

इंदौर : शासकीय भूमि को बगैर आबादी भूमि घोषित किये हेराफेरी कर पट्टे बनाकर लाभ लेने वाले तीन आरोपियों पर FIR किये जाने के आदेश कलेक्टर द्वारा दिये गए जिस पर नायब तहसीलदार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जिले के हातोद तहसील क्षेत्र में ग्राम अलवासा की एक शासकीय भूमि पर अपराधिक षड्यंत्र करते हुये एवं शासन को हानि पहुंचाते हुये हेरा-फेरी करने के मामले में तीन आरोपियों के विरूद्ध थाना बाणगंगा में एफआईआर दर्ज करायी गई है। यह एफआईआर ग्राम अलवासा की श्रीमती कुंताबाई पति अमृतलाल, अमृतलाल पिता सिदुलाल एवं पूरण पिता अम्बाराम के विरूद्ध दर्ज करायी गई है। उक्त कार्रवाई कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में की गई है।


नायब तहसीलदार हातोद श्री जयेश प्रताप सिंह द्वारा दर्ज करायी गई एफआईआर अनुसार आरोपीगण श्रीमती कुन्ताबाई पति अमृतलाल, अमृतलाल पिता सिदुलाल एवं पूरण पिता अम्बाराम निवासी ग्राम अलवासा इन्दौर द्वारा आपराधिक षड्यंत्र एवं शासन को सदोष हानि पहुचाते हुए शासकीय भूमि की पट्टा आवंटन की वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नही किया।कूटरचना करते हुए ग्राम अलवासा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 223/5 रकबा 4.047 हेक्टेयर पर बिना किसी वैध अधिकार के अवैध रूप से शासकीय जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पट्टे आवंटित कर अवैध लाभ अर्जित किया गया। जो प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि के अंतर्गत आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बताया गया कि आरोपियों द्वारा शासकीय भूमि को बगैर आबादी भूमि घोषित किये हेराफेरी कर की गई।

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