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अब तहसीलदार की शक्ति उपयोग कर सकेंगे SLR और ASLR, राजस्व विभाग का बड़ा फैसला

अब तहसीलदार की शक्ति उपयोग कर सकेंगे SLR और ASLR, राजस्व विभाग का बड़ा फैसला

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : राज्य शासन ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी अधीक्षक भू-अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की हैं। यह अधिकारी संहिता के धारा 24 की शक्तियों के आधार पर इसके लिए अधिकृत किये गए हैं। ये तहसीलदार की शक्तियों का इस्तेमाल वैसे ही कर सकेंगे जैसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार भू राजस्व संहिता के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं।
राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद एसएलआर और एएसएलआर की लंबे समय से तहसीलदार की शक्तियां दिए जाने की डिमांड पूरी हो गई है। शासन द्वारा इसके लिए पूर्व में भी इस संघ के अफसरों को आश्वस्त किया गया था पर आदेश जारी नहीं हुए थे। इसके चलते कई जिलों में कलेक्टरों द्वारा एएसएलआर और एसएलआर को नायब तहसीलदार व तहसीलदार की शक्तियां दिए जाने पर इसका विरोध भी हो रहा था। अब प्रमोशन न हो पाने के चलते फील्ड में तहसीलदारों की कमी की भरपाई एसएलआर को मिले पावर से हो सकेगी।

1 टिप्पणी:

  1. न्यूज़ में तारीख भी तो लिखिए की जिससे पता चल सके कि किस तारीख में न्यूज़ पब्लिश हुई है या कब की न्यूज है।

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