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किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का ग्राम सभा मे होगा सत्यापन

किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का ग्राम सभा मे होगा सत्यापन

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन पात्र है..?

16 से 20 फरवरी तक आयोजित होंगी विशेष ग्रामसभाऐं

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का सत्यापन सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि इसके लिए आगामी 16 से 20 फरवरी तक जिले के तीनों विकासखंड में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में पटवारी व पंचायत के सचिव उपस्थित रहकर हितग्राही किसानों के नाम पढ़कर सुनाएंगे। जो अपात्र किसान इस दौरान पाए जाएंगे उनके नाम पात्रता सूची से काटे जाएंगे। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि ग्राम सभा से पूर्व किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों की सूची पटवारी सचिव को देगा । यह सूची सचिव द्वारा पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी ताकि ग्रामीणजन सूची देखकर उसमे शामिल पात्र अपात्र किसानों की जानकारी देख सकें और ग्राम सभा मे अपनी बात रख सकें।

कलेक्टर श्री गर्ग ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामसभाओं की तिथियाँ का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक ग्रामीणजन सभा मे उपस्थित रहें। उन्होंने निर्देशित किया है कि पंचायत सचिव और पटवारी अनिवार्य रूप से इन बैठकों में उपस्थित रहें।

अपात्र किसानों को लौटाने होंगे पैसे वापस
गौरतलब है कि इस योजना की शर्तों के अनुसार, 6000 रुपये प्रति वर्ष की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये की तीन किस्तों के जरिए जारी होती है। नियमानुसार, जिन किसानों के खाते में इस योजना के तहत राशि पहुंची है और वे अपात्र पाए जाते हैं तो उन्हें पैसा वापस करना होगा।

क्या है पात्र/अपात्र के नियम... संयुक्त जोत/स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को पैसे किस्तों में दिए जाते हैं. यहां योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन पात्र है...?

  1. पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर किसी परिवार में पति-पत्नी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं तो सरकार उन्हें 'नकली' करार दे देगी. इसके अलावा, ऐसे अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र हैं.
  2. अगर किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह, यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए कर रहा है या दूसरों के खेतों में खेती का काम करता है, और वे योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे.
  3. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो उन्हें फिर से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  4. यदि कोई कृषि भूमि का स्वामी है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं, तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं.
  5. पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभों का आनंद लेने के लिए अपात्र हैं.
  6. भारत में परिवार की अवधारणा का अर्थ है पति और पत्नी और दो नाबालिग बच्चे और पीएम किसान के नियम के अनुसार आदर्श रूप से परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलना चाहिए न कि पति-पत्नी दोनों को.

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