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MP हाईकोर्ट : बिना बंटवारा संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बेच सकते

MP हाईकोर्ट : बिना बंटवारा संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बेच सकते

हाईकोर्ट ने खरीदारों की अपील खारिज


लोकमतचक्र डॉट कॉम।

जबलपुर | MP हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति या उसके कोई हिस्से को बिना विधिवत बंटवारा किए बेचा नहीं जा सकता। जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2020 में विनीता शर्मा के मामले में दिए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि बंटवारा हुए बिना ऐसी संपत्ति का सहस्वामी अपनी हिस्से की संपत्ति भी नहीं बेच सकता। इस मत के साथ कोर्ट ने एक हिस्से के क्रेता ऊषा कनौजिया और रुक्मणि कनौजिया की द्वितीय अपील खारिज कर दी। 

छिंदवाड़ा की सारु बाई, एकनाथ समेत 7 अनावेदकों की ओर से पहले सिविल कोर्ट में 0.85 हेक्टेयर जमीन का दावा पेश किया गया था। अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी, रावेंद्र तिवारी व निशांत राय ने बताया कि पांडू ने उक्त जमीन ऊषा, रुक्मणि और भारती को बेच दी थी। आरोप लगाया गया कि पांडू ने अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दी थी, जबकि उसका बंटवारा भी नहीं हुआ था। सिविल कोर्ट ने रजिस्ट्री शून्य कर जमीन को सात भागों में बांटकर अनावेदकों के नाम कर दिया था। इसके बाद ऊषा व रुक्मणि ने हाईकोर्ट में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने प्रथम अपील निरस्त कर दी। दोनों ने पुनः द्वितीय अपील पेश की। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट और प्रथम अपील के फैसले को सही ठहराते हुए द्वितीय अपील भी खारिज कर दी।

@साभार मिडिया

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