Breaking News

न्यायालय ने सुनाई पटवारी को 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

न्यायालय ने सुनाई पटवारी को 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा


पन्ना : न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी रामाधार पिता राममिलन साकेत उम्र 52 वर्ष, निवासी गुनौर को धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 मे 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खरे ने की। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने दिनांक 03 सितंबर 2017 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि वह ग्राम टौरियापुरा तहसील गुनौर जिला पन्ना का रहने वाला है तथा कृषि कार्य करता है। उसकी मां की गुनौर में जमीन स्थित है जिसका बंटवारा उसके तीनों भाइयों के मध्य 5-6 माह पूर्व हो चुका है तथा बंटवारा अनुसार आवेदक अपनी जमीन का नक्शा तरमीम के कार्य हेतु हल्का नंबर 17 पटवारी रामाधर साकेत से दिनांक 30 अगस्त 2017 को मिला था। जिसके द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु उससे 4500 रुपेये की मांग की गई। इस पर अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 07 एवं 13(1)(बी) सहपठित धारा-13(2)पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामाधार को चार वर्ष क सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

कोई टिप्पणी नहीं