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दिव्यांगो को अब घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी

दिव्यांगो को अब घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 


हरदा । आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांग वोटरों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ तक आने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी. के. सिंह ने बताया कि मतदान के दौरान पोलिंग बूथों पर होने वाली भीड़ के कारण दिव्यांगों को अपना वोट डालने के लिए लंबी लाइन में लगने की परेशानी उठानी पड़ती थी। इस परेशानी से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने होने वाले विधानसभा चुनाव में दिव्यांग वोटरों को घर बैठे ही मतदान करने की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद बीएलओ दिव्यांग वोटरों के घर जाकर इस बात की पुष्टि करेगा कि उन्हें बूथ पर जाकर वोट देना है या घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। यदि दिव्यांग मतदाता अपने घर पर ही मतदान करने की सहमति देता है तो उसका एक फार्म भरेगा, जिसके आधार पर अगर वह घर बैठे वोट देने का विकल्प चुनेगा तो उसके लिए उसे मतदान दिवस पर पेपर बैलेट की व्यवस्था कर तय प्रोटोकाल के साथ मतदान की सुविधा मुहैया करायी जाएगी। 


उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अन्य कार्यों से आये दिव्यांगजनों को आयोग के इन नवीन निर्देशों से अवगत कराया। उन्होने बताया कि वर्तमान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2022 तक नाम जोड़ने, नाम निरसित करने एवं अपनी प्रविष्टियों में संशोधन कराये जाने का कार्य प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाने वाले इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रत्येक दिव्यांग मतदाता को प्ररूप 6 से अपना नाम जुड़वाकर वोटर लिस्ट में दिव्यांग के रूप में चिन्हांकन कराना अनिवार्य है, इस प्रावधान के तहत प्ररूप- 8 में आवेदन कर दिव्यांग के रूप में चिन्हांकन कराकर इस सुविधा का लाभ दिव्यांग मतदाता उठा सकते हैं। साथ ही आयोग दवारा नवीन फीचर युक्त मतदाता परिचय पत्र भी निःशुल्क स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा।



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