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फर्जी प्लॉट बेचने वाले रमाकांत को आजीवन कैद

फर्जी प्लॉट बेचने वाले रमाकांत को आजीवन कैद

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । राजधानी की एक अदालत ने डिस्टिंक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पंचवटी फेस-3/पंचवटी एन्क्लेव) के मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय (60) को धोखाधड़ी के मामले में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 250 लोगों को भूखंड बेचकर 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी।


मनी लॉन्ड्रिंग केस में मध्यप्रदेश में पहली बार एक भू-माफिया को सजा सुनाई गई है। भोपाल कोर्ट ने आरोपी को 5-5 साल की जेल के साथ 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के वकील साबिर सिद्दिकी ने दावा किया कि मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़ और गुजरात में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह पहली सजा है। वहीं देश की 24वीं सजा है।

बुधवार को विशेष जज धर्मेंद्र टांडा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। वकील सिद्दिकी ने बताया कि भू माफिया रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ ईडी ने 15 मई 2011 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उस पर 16 करोड़ रुपए ठगी का आरोप सिद्ध हुआ था। वर्तमान में वह भोपाल जेल में आजीवन कैद की सजा काट रहा है।

धोखाधड़ी के 74 केस दर्ज

विजयवर्गीय के खिलाफ धोधाखड़ी के 74 अपराध दर्ज हैं। वह भोपाल में पंचवटी फेस-3 में प्लाट देने का झांसा देकर 243 लोगों से 107 करोड़ की ठगी कर चुका है। ईडी ने राऊ, इंदौर स्थित उसकी 39 लाख रुपए कीमती प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है। 6-7 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। अन्य मामले में कोर्ट में विचाराधीन हैं।

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