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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत कौन है पात्र...? कौन कर सकता है आवेदन...?

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत कौन है पात्र...? कौन कर सकता है आवेदन...?

क्या है पात्रता की शर्ते...? जानने के लिए पढ़े...

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 
भोपाल । मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन गरीब परिवारों को भूमि आवंटित करने की एक योजना है जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। MP Awasiya Bhu Adhikar Yojana के अंतर्गत इन लोगों को सरकार की तरफ से आबादी वाले भूमि पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।


मध्य प्रदेश आवास भू-अधिकार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को 60 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया जाएगा। पात्र परिवारों को भूमि आवंटित के पश्चात एमपी सरकार की तरफ से आवास निर्माण हेतु ऋण सुविधा भी प्रदान किया जाएगा। लेकिन लाभार्थी परिवारों को आवास बनाने के लिए प्लॉट बिलकुल निशुल्क रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना के तहत प्राप्त आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। SAARA पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है। योजना के तहत ऐसे आवेदक परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है तथा पॉच एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

इसके अतिरिक्त आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
मुख्यम्नत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की जांच होने के बाद पात्र परिवारों की एक सूचि तैयार की जाएगी और इसमें नाम होनेवाले सभी परिवारों को प्लॉट उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरा करना होगा।

  • आवेदक मध्यप्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थाई निवासी होना चहिए।
  • मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना आवेदक के पास कोई भी पक्का घर या जमीन नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के मुख्य सदस्य की आयु 16 से 60 बर्ष के बिच होनी चाहिए।
  • इसके साथ परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर व्यक्ति नहीं होना चाहिए।
  • जिन लोगों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है वह Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • जिन परिवारों के पास सार्वजनिक बितरण प्रणाली की दूकान है वह भी इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का सरकरी सेवा में नियुक्त नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • समग्र आईडी (Samagra ID)
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)
  • आय का प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (Bank Passbook)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

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