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बड़ी खबर : सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई निरस्त

बड़ी खबर : सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई  निरस्त


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना के माध्यम से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी है । सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध मानते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद एक्शन लेते हुए संसद की सदस्यता निरस्त हुई है। राहुल गांधी को अबतक का सबसे बड़ा झटका लगा है, उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सं. 21/4/3)/2023/टीओ(बी) सी.सी./18712/2019 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत के न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, श्री राहुल गांधी, केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, उनकी सजा की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।

दरअसल मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। राहुल को मानहानि केस में IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी।

राहुल गांधी के 2019 में कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है ...? इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का दावा ठोका था।जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं।

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