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वर्षाकाल में नजूल भूमि पर से नहीं हटाया जायेगा अतिक्रमण, शासन ने जारी किया आदेश

वर्षाकाल में नजूल भूमि पर से नहीं हटाया जायेगा अतिक्रमण, शासन ने जारी किया आदेश 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । नजूल भूमि पर निवासरत गरीब जनता,  गुमटियों, ठेले और व्यावसायिक अस्थाई अतिक्रमण भी वर्षाकाल में वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये जाने तक न हटाया जाने के सरकारी नियम के पालन में राजस्‍व विभाग ने पत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर को आदेशित किया है ।

राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी पत्र में नजूल भूमि पर वर्षाकाल में अतिक्रमण न हटाये जाने संबंधी मध्यप्रदेश शासन, भू-परिमाप तथा बन्दोबस्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 22-27-8 76. दिनांक 1.9.76 के ज्ञापन के संबंध में निर्देश जारी किया गया है । जारी आदेश में कहा गया है कि वर्षाकाल में नजूल भूमि पर निर्मित आवासीय स्वरूप के अतिक्रमणों को न हटाये जाने तथा गुमटियों, ठेले और व्यावसायिक अस्थाई अतिक्रमण भी वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये जाने तक न हटाया जाये, संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।



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