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कलेक्टर ने जारी किया फरमान : फौती नामांतरण में देरी तो तहसीलदार, पटवारी पर लगेगी दो हजार रुपए पेनाल्टी

कलेक्टर ने जारी किया फरमान : फौती नामांतरण में देरी तो तहसीलदार, पटवारी पर लगेगी दो हजार रुपए पेनाल्टी

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । राजस्व रिकार्ड में नामांतरण करने में आनाकानी करने वाले तहसीलदार ओर पटवारियों के विरुद्ध खरगोन कलेक्टर ने एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का फायदा यह होगा कि भूमि स्वामियों को भटके बगैर खसरे में अपने परिजनों का नाम दर्ज कराने में आसानी होगी और अगर पटवारी, तहसीलदार ने इसे अनदेखा किया तो उसे दो हजार रुपए की पेनाल्टी देनी होगी।


खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने यह नवाचार सोमवार को टीएल बैठक के दौरान शुरू करने की जानकारी सभी अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए यह नवाचार शुरू किया जा रहा है। इसमें यह तय किया गया है कि तीस जून तक अगर कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें किसी व्यक्ति या कृषक की मृत्यु हो गई है और राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी के तौर पर उसका फौती नामांतरण नहीं हुआ है तो पटवारी, तहसीलदार पर दो हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी की आधी रकम उस व्यक्ति को दी जाएगी जो पटवारी की गलती को सामने लाएगा। इससे फौती नामांतरण नहीं करने की पटवारियों की मनमानी भी रुकेगी और लोगों को भटकना भी नहीं पड़ेगा। 

हर बुधवार, गुरुवार चलेंगे चलित न्यायालय

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि हर बुधवार और गुरुवार को जिले में चलित राजस्व न्यायालय लगेंगे। इसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। कलेक्टर और अपर कलेक्टर इस न्यायालय में मौजूद रहकर लोगों की समस्या जानेंगे। इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम जारी किया जाएगा और उसके आधार पर चलित न्यायालय लगेंगे। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि 31 मई की स्थिति में फौती नामांतरण के मामले इसके दायरे में रखे जाएंगे और लापरवाही मिली तो पटवारी व तहसीलदार दोनों से वसूली की जाएगी। 

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