हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद MP की 6 महिला जज टर्मिनेट
हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद MP की 6 महिला जज टर्मिनेट
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लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल । हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 6 महिला न्यायाधीशों को टर्मिनेट कर दिया है। इन महिला न्यायाधीशों की सेवाएं प्रोबेशन पीरियड में अच्छा परफारमेंस न होने के चलते समाप्त की गई हैं। विधि और विधायी कार्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इन 6 महिला न्यायाधीशों के सेवा समाप्ति को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक और सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाने के कारण यह निर्णय हुआ है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। इसको लेकर पिछले माह 8 से 10 मई के बीच प्रशासनिक समिति की बैठक हुई थी, बाद में 13 मई को फुल कोर्ट मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला किया गया था और सभी 6 को सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की गई थी।
इन न्यायाधीश को किया टर्मिनेट
जिन 6 महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उसमें न्यायिक सेवा की सदस्य सरिता चौधरी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश उमरिया, रचना अतुलकर जोशी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश त्योंथर जिला रीवा, प्रिया शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अंबेडकरनगर इंदौर, सोनाक्षी जोशी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के अधीन पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश मुरैना शामिल हैं। साथ ही अदिति शर्मा पंचम व्यवहार न्यायाधीश टीकमगढ़ और ज्योति बरवड़े व्यवहार न्यायाधीश टिमरनी जिला हरदा के नाम शामिल हैं। यह सभी अधिकारी कनिष्ठ खंड के न्यायिक सेवा के सदस्य रहे हैं जिन्हें अच्छा परफॉर्म न करने के कारण सेवा से टर्मिनेट किया गया है।
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