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हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट सख्त : नर्सिंग एसोसिएशन को थमाया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट सख्त : नर्सिंग एसोसिएशन को थमाया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

मप्र नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष को पक्षकार बनाकर नोटिस तामील करवाए सरकार, आज मंगलवार को फिर होगी सुनवाई

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। नर्सों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने कड़ा रवैया अपनाया है। कोर्ट ने नर्सिंग आफिसर एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जबाब तलब किया है। याचिका पर आज मंगलवार को भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने एसोसिएशन को पार्टी बनाने का आदेश दिया।


मध्यप्रदेश में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 जुलाई से चली आ रही नर्सों की काम बंद हड़ताल 16 जुलाई की दोपहर खत्म हो है। विभागीय मंत्री ने नर्सों की छह मांगों पर सहमति दी जिसके बढ़ यह हड़ताल खत्म हुई और सभी नर्से काम पा वापस आ गई। वही प्रदेशव्यापी हड़ताल को लेकर सोमवार को पुनः हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें शासन की और से एक पत्र 14 जुलाई 2023 का पत्र प्रस्तुत किया गया। यह पत्र नर्सिंग आफ़िसर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जाट को संबोधित किया गया था।

हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए पत्र के माध्यम से सरकार ने बताया कि 14 जुलाई को जारी किए गए लेटर में लिखा गया था कि सरकार ने आपकी हड़ताल को इन्लिग्ल घोषित कर दिया है, लिहाजा तुरंत कार्य पा लौटे, पत्र में यह भी लिखा था कि अगर आप काम मा नही लौटते है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। चूंकि आदेश के बाद भी हड़ताल खत्म नही हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में की गई कार्रवाही लिखित में सरकार से मांगी है। इसके अलावा कोर्ट में नर्सिंग आफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जाट को पक्षकार बनाने के निर्देश भी दिए है, इसके अलावा आज ही अध्यक्ष को नोटिस तामील करने के निर्देश भी शासन को दिए है।

नागरिक उपभोक्ता मंच की और से दायर याचिका को लेकर याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को फिर से अब इस मामले में सुनवाई होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि इन्लिग्ल स्ट्राइक को लेकर क्या दंड दिया जाना चाहिए। बता दें कि 10 मांगों को लेकर प्रदेश भर की नसों ने काम बंद हड़ताल कर दी थी, जिसके कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा था। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 6 मांगों पर सहमति बनने के नसों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस लौट आई।


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