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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नर्सिंग एसोसिएशन ने दी अंडरटेकिंग, अब कोर्ट की अनुमति बिना हड़ताल पर नहीं जाएंगी नर्स

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नर्सिंग एसोसिएशन ने दी अंडरटेकिंग, अब कोर्ट की अनुमति बिना हड़ताल पर नहीं जाएंगी नर्स

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

जबलपुर । अब किसी भी परिस्थिति में अदालत की अनुमति बिना नर्सेस हड़ताल पर नहीं जाएंगी यह शपथपत्र नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष ने मंगलवार को हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी। हाई कोर्ट ने उक्त अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए एसोसिएशन को दो सप्ताह में जवाब पेश करने कहा है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने हड़ताली नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए।


गौरतलब है कि सोमवार को सरकार के जवाब पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त करते हुए एसोसिएशन की अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा था। 2021 में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने कोविड के दौरान नर्सेस की हड़ताल को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए नर्सों को तत्काल काम पर लौटने कहा था। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए नर्सिंग  एसोसिएशन ने अंडरटेकिंग देकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है। 

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