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अवैध कॉलोनी को वैध करने अब गरीबों से सरकार नहीं लेगी विकास शुल्क, बदले नियम

अवैध कॉलोनी को वैध करने अब गरीबों से सरकार नहीं लेगी विकास शुल्क, बदले नियम


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के लिए अब उनमें रहने वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियमों में संशोधन कर दिया है। राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नियम जारी किए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह घोषणा कर चुके थे कि अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के लिए वहां रहने वाले गरीबों से कोई शुल्क नहीं लिया जाए लेकिन इस घोषणा के बाद जो नियम जारी हुए उनमें गरीबों से भी कॉलोनियों को वैध करने के लिए शुल्क लिए जाने का प्रावधान था। अब नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने इन नियमों में फिर से संशोधन किया है।

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