सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन भी जारी होंगे कारण बताओ नोटिस (SCN)
सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन भी जारी होंगे कारण बताओ नोटिस (SCN)
GAD ने किया मप्र सिवल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में बदलाव
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 57 साल पहले बने मप्र सिवल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में बदलाव कर दिया है अब राज्य के सरकारी कर्मियों पर शास्ति लगाने के लिये अब कारण बताओ नोटिस (SCN) ऑनलाइन भी जारी हो सकेंगे। बदलाव में कहा गया है कि राज्य शासन शासकीय सेवकों के ऐसे प्रवर्ग के विरुध्द, जैसा कि शासन द्वारा अधिसूचित किया जाये, इन नियमों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिये आनलाईन पोर्टल के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य कर सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने छह साल पहले बने मप्र सिविल सेवा पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में भी बदलाव किया है। बदलाव में कहा गया है कि अब राज्य शासन, विशिष्ट प्रकरणों में, एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
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