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अब ग्राम पंचायत सचिव की ऑनलाइन भर्ती होगी

अब ग्राम पंचायत सचिव की ऑनलाइन भर्ती होगी

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । राज्य सरकार ग्राम पंचायत सचिवों की अपने पंचायत उर्पण पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन मंगाकर भर्ती करेगी। आवेदन करने वाले का उसी जिले का मूल निवासी होना तथा उसके पास वोटर आईडी होना भी जरुरी होगा एवं वोटर आईडी होना ही मूल निवास का प्रमाण माना जायेगा। ग्राम पंचायत सचिव के आनलाईन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/ उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग यानि एग्रीगेट के आधार पर प्रवर्गबार अर्थात अजा, जजा, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस की प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी।


किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जायेगी। इसके लिये मप्र पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में बदलाव प्रस्तावित कर दिया गया है तथा ये नये प्रावधान आगामी 9 सितम्बर के बाद लागू हो जायेंगे। इसके अलावा ये भी नये प्रावधान किये गये हैं कि ग्राम पंचायत सचिव के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद ग्राम रोजगार सहायक के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। प्रावीण्य सूची के अनुसार, रिक्त पदों की संख्या के 25 प्रतिशत की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी जो केलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगी।

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