हरदा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने मतगणना स्थल पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

हरदा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने मतगणना स्थल पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

हरदा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने मतगणना स्थल पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग ने 3 दिसम्बर को मतगणना के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा एवं उसके 200 मीटर तक के क्षेत्र के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की नारेबाजी, चीखना-चिल्लाना या अव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। बिना रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन, आईपेड, लैपटॉप या अन्य समान या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे ऑडियो या वीडियों रिकार्ड किया जा सकता है को मतगणना केन्द्र में लाने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी। मीडियाकर्मी सिर्फ मीडिया कक्ष तक ही अपना मोबाईल फोन ला सकेगें। मतगणना हॉल में 3-4 के समूह में जा सकेगें और केवल हैण्ड-हेल्ड कैमरा बिना स्टैण्ड के ले जा सकेगें।


 जारी आदेश अनुसार मतगणना केन्द्र पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया के संबंध में सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से मतगणना से संबंधित किसी प्रकार की भ्रामक जानकारियां प्रसारित करने पर रोक रहेगी। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आर.पी. एक्ट) 1951 की धारा 128 और नियम 54 तथा चुनाव संचालन नियम 1961 के प्रावधानों का वाचन किया जावेगा, जिसका मतगणना कक्ष में उपस्थित अभ्यर्थियों, उनके मतगणना अभिकर्तागणों एवं उपस्थित समस्त व्यक्तियों द्वारा अक्षरशः पालन करना होगा तथा गोपनीयता बनाए रखने में सहायता करना होगा। मतगणना हॉल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को वोट की गोपनीयता बनाए रखने में सहायता करना आवश्यक होगा। मतगणना स्थल से 200 मीटर परिधि में बिना सक्षम अनुमति के कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतगणना स्थल पर सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना स्थल से 200 मीटर परिधि में अधिकृत वाहनों को छोडकर अन्य समस्त वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का पूरा अनुपालन करना एवं सहयोग करना आवश्यक होगा। इस संबंध में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतगणना एजेंट एवं अन्य व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें आमतौर पर परिणाम की घोषणा के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जावेगी।


 जारी आदेश अनुसार मतगणना कर्मचारी परिणाम घोषित होने के उपरांत ही रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से मतगणना हॉल छोड सकेगें। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही अभ्यर्थी, उनके मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रहेगें। मतगणना एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हेण्डबुक में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना होगा। अभ्यर्थियों य उनके एजेंट के साथ आने वाले किसी भी सुरक्षाकर्मी को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हॉल में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों एवं उनके मतगणना अभिकर्ताओं, मीडियाकर्मियों तथा अन्य को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 3 दिसम्बर को मतगणना समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा। 

 जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति मतगणना के दौरान अथवा मतगणना तथा परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद आदि का संग्रहण एवं परिवहन तथा घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों एवं अनुमतियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना के उपरान्त ऐसा कोई कृत्य, जिसका प्रतिकूल प्रभाव किसी भी प्रकार से जनसामान्य, समुदाय अथवा व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर पड़ता हो, नहीं करेगा। विजयी जुलूस, अथवा रैली में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन नहीं करेगा। 

 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विजयी जुलूस में लाउडस्पीकर व डी.जे. वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी स्वीकृति आदेश जारी कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर अथवा डी.जे. का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर अथवा सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति, समुदाय अथवा जाति, समाज, वंश अथवा अन्य व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हो। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से भ्रामक अथवा भड़काऊ जानकारी प्रसारित नहीं करेगा। यह आदेश 5 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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