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आदेशों का पालन नहीं करने वाले 4 बैंक मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग ने जारी किया शोकॉज

आदेशों का पालन नहीं करने वाले 4 बैंक मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग ने जारी किया शोकॉज


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन बैंक प्रबंधकों द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था, इ स कारण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजरों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें कहा कि उनके द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया गया है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश जेपीसिंह व सदस्य अंजली जैन ने जारी किए हैं। द्वारा दिया गया है। यादव ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 धारा 72(1) के अंतर्गत जिला आयोग व राज्य आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. के दंड का प्रावधान है। किसानों ने अपनी फसल बीमा राशि के लिए उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज कराया था। किसानों के पक्ष में निर्णय आया। बैंकों को फसल बीमा राशि ब्याज सहित देने के आदेश हुए थे।


बैंकों ने इस आदेश के विरूद राज्य आयोग में अपील की थी, जो कि खारिज कर दी गई, इसके बावजूद बैंक मैनेजरों द्वारा किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अब मान. आयोग की ओर से इन सभी बैंक मैनेजरों को 29 फरवरी को आयोग में उपस्थित होकर अपना जवाब देना है।

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