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देशभर में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

देशभर में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने से पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। बता दें, सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों (Minorities) के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे।केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है।

CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा। तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।

इन्हें मिल सकती है भारतीय नागरिकता

गौरतलब है कि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बार-बार सीएए लागू करने का ऐलान किया है। सीएए के तहत अफगानिस्तान (Afghanistan), पाकिस्तान (Pakistan), बांग्लादेश (Bangladesh) से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं

सीएए आवेदन के लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज (Document For CAA) देने की भी जरूरत नहीं है। इन देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। दरअसल, नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।

4 साल के इंतजार के बाद बढे कदम

ज्ञात हो कि, वर्ष 2019 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से सीएए कानूनों के पास होने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। शाहीन बाग (Shaheen Bagh) सहित अन्य स्थानों पर कई महीनों तक प्रदर्शनकारी डटे रहे थे। विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर सरकार इसे लागू करने में सावधानी बरतने का फैसला किया। लगभग 4 साल के इंतजार के बाद इस पर आगे बढ़ रही है।

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