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कॉलोनी विकास के लिये अनुमति कलेक्टर कार्यालय से ही जारी होगी

कॉलोनी विकास के लिये अनुमति कलेक्टर कार्यालय से ही जारी होगी


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत कॉलोनी विकास अनुमति के लिये कॉलोनाइजर को निर्धारित प्रारूप 4 के साथ 17 प्रकार की जानकारी संबंधी दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में देना होगा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि सभी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त अनुमतियों व 17 प्रकार की जानकारी की छायाप्रति कॉलोनाइजर को अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगी। 


उन्होने बताया कि कॉलोनी विकास की अनुमति केवल कलेक्टर कार्यालय से ही जारी की जाएगी अन्य किसी कार्यालय से नहीं। उन्होने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कॉलोनी विकास अनुमति के संबंध में भ्रामक जानकारी देकर अवैधानिक रूप से कोई मांग करता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें ताकि संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके। उन्होने जिले के सभी एसडीएम और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि एसडीएम द्वारा इस बात का प्रमाणीकरण देना होगा कि शासकीय रिकार्ड अनुसार भूखण्डों के विवरण की जानकारी तथा आवेदित भूखण्ड शासकीय रिकार्ड में गत 50 वर्ष या उससे पूर्व उक्त भूमि शासकीय तो नहीं थी। 

आवेदन के साथ आवेदक को 17 तरह के दस्तावेज संलग्न करना होंगे

कॉलोनी विकास के लिये कॉलोनाइजर को निर्धारित प्रारूप-4 में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ जो अन्य 17 तरह के दस्तावेज संलग्न करना होंगे, उनमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, परियोजना भूमि का ब्योरा, कॉलोनाइजर नियमों का पालन करने के संबंध में शपथ सह घोषणा पत्र, संबंधित बैंक का विवरण जहां कि कॉलोनाइजर का खाता संधारित है, आवेदक के कारोबार का विवरण, यदि उसके द्वारा अन्य कॉलोनी पूर्व में विकसित की जा चुकी है तो रेरा का पंजीयन प्रमाण-पत्र, कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी विकसित करने के लिये वित्तीय साधनों का ब्यौरा, कॉलोनी के बाह्य विकास कार्यों के लिये अभिकरण का ब्योरा, परियोजना भूमि का आरक्षित क्षेत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ब्यौरा, बंधक रखे गये भूखण्डों व भवनों का ब्यौरा, कॉलोनी में उपलब्ध खुले क्षेत्र का ब्यौरा, कॉलोनी में पार्किंग क्षेत्र का ब्यौरा, कॉलोनाइजर पर दर्ज अपराध के संबंध में शपथ पत्र, गत तीन वर्ष का आयकर विवरण, रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा करने की सत्यापित रसीद की प्रति तथा नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र शामिल है।

एसडीएम को सत्यापित करना होगी प्रस्तावित कॉलोनी से संबंधित जानकारी

 कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर को कॉलोनी विकास के संबंध में आवेदन के साथ प्लाट क्रमांक, प्लॉट का साइज, प्लाट का सर्वे क्रमांक, कुल प्लाट का क्षेत्र, पार्क हेतु आरक्षित भूमि, सीवरेज हेतु आरक्षित भूमि, सड़क हेतु आरक्षित भूमि, पार्किंग सहित अन्य कार्यों हेतु आरक्षित भूमि, आंतरिक तथा आंतरिक विकास के लिये आरक्षित भूमि का कुल क्षेत्र की जानकारी भी देना होगी। आवेदक कॉलोनाइजर से प्राप्त जानकारी को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अपने हस्ताक्षर से सत्यापित कर कलेक्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

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