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अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन में संविदाकर्मियों हेतु 50 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे, नियमों में किया बदलाव

अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन में संविदाकर्मियों हेतु 50 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे, नियमों में किया बदलाव 


लोकमतचक्र डॉट कॉम।  

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में अब अराजपत्रित श्रेणी के पचास प्रतिशत पदों पर संविदाकर्मियों को आरक्षण मिलेगा। यह नया प्रावधान मप्र खाद्य तथा औषधि प्रशासन अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2022 में बदलाव कर किया गया है।


बदलाव में कहा गया है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अथवा जीएडी के परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार, सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पदों को उक्त संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा। इसके लिये ये संविदा कर्मी आरक्षण का एक बार ही लाभ उठा सकेंगे। इनमें ड्रग इन्स्पेक्टर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदि के पद आते हैं।

यह भी किया बदलाव :

उक्त नियमों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय के सीधी भर्ती के अराजपत्रित पदों जिन्हें लोक सेवा आयोग से भरा जायेगा, पर चयनित व्यक्ति को दो साल की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करने का भी नया प्रावधान किया गया है। पहले नियमों में तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करने का प्रावधान था।

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